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चरखी दादरी। सरकार ने महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई सब्सिडी ऋण योजना शुरू की है। अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह बताया कि बैंकों के माध्यम से पात्र महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाएगा। इससे महिलाएं खुद का कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना के तहत जो महिलाएं हरियाणा की स्थायी निवासी हैं। जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। वे महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। ऋण के लिए आवेदक के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत (अधिकतम 50,000/- रुपये) ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट आदि शामिल हैं।
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महिला विकास निगम ने शुरू की नई सब्सिडी ऋण योजना : डॉ. जयेंद्र



