Gurugram News: बुजुर्ग की मौत पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम देगा मुआवजा Latest Haryana News

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छह फीसदी ब्याज दर से देनी होगी 4.63 लाख रुपये की राशि

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सचिन कुमार

गुरुग्राम। अदालत ने पांच साल पहले राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से हुई 81 वर्षीय बुजुर्ग जवाहर लाल की मौत के मामले में परिजनों को करीब 4.63 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और बस चालक के द्वारा छह फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण तरुण सिंगल ने दिया है।

थाना डीएलएफ में मृतक के बेटे यशपाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मृतक के परिजनों ने अदालत में याचिका दायर कर पचास लाख रुपये 15 फीसदी ब्याज दर से मुआवजे की मांग की थी। जवाहर लाल चार जून 2019 को अपने बेटे यशपाल से मिलने के लिए फरीदाबाद से गुरुग्राम आए थे। इफको चौक पर वह ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान राजस्थान राज्य परिवहन निगम की झुंझुनू डिपो की बस के चालक प्रकाश सेवलिया निवासी राजस्थान ने लापरवाही से बस चलाते हुए जवाहरलाल में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में जवाहर लाल के पैर में गंभीर चोट लगी थी। उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ समय बाद जवाहर लाल की मौत हो गई थी।

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Gurugram News: बुजुर्ग की मौत पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम देगा मुआवजा