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New Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025 पेश किया. इस दौरान उन्होंने 12 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. यानी कि जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपये तक है उन्हें एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा. इनकम टैक्स की नई रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में यह बदलाव किया गया है. अब सवाल यह आता है कि अगर आपकी इनकम 12.20 लाख रुपये है, तो क्या आपको 12-16 लाख टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा? इसका जवाब है नहीं.
सरकार ने बढ़ाया सेक्शन 87ए का रिबेट
बता दें कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए सेक्शन 87ए का रिबेट बढ़ाया है. यानी कि पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता था क्योंकि इसमें सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट मिलता था. अब सरकार ने इसी रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है. इससे 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है.
इन्हें मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का फायदा
12 लाख से 16 लाख तक के टैक्स स्लैब के हिसाब से 12.20 लाख से ज्यादा इनकम पर 63,000 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन आपको सिर्फ 20,000 रुपये का ही टैक्स भरना होगा. इसके पीछे वजह मार्जिनल रिलीफ है. मार्जिनल रिलीफ का फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी 12.75 लाख रुपये है. हालांकि, अगर किसी की सालाना आमदनी 12.75 लाख से अधिक है, तो उसे मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं मिलेगा और उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरे टैक्स चुकाने होंगे.
क्या है मार्जिनल रिलीफ?
मार्जिनल रिलीफ से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय टैक्स फ्री लिमिट से थोड़ी ज्यादा है, तो उसे पूरे इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा रकम पर ही टैक्स देना पड़ेगा. मार्जिनल रिलीफ की ही वजह से अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 12.30 लाख रुपये है, तो उसे सिर्फ 30,000 रुपये ही टैक्स देना होगा.
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