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फर्जी सिम कार्ड बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम।
New Sim Card Rule 2025: फर्जी सिम कार्ड बिक्री को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक जरूरी कदम उठाया गया है। भारत सरकार के टेलिकॉम विभाग ने सिम कार्ड डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सिम कार्ड डीलर्स को वेरिफिकेशन के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्स को निर्देश देकर सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। अब DoT की तरफ से सभी टेलिकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटेड वेरिशन लागू करने के निर्देश दे दिए हैं।
बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य
अगर कोई डीलर 31 मार्च 2025 तक अपनी डीलरशिप का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराकर रजिस्ट्रेनशन नहीं करता तो वह 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएगा। DoT ने इस संबंध में सभी मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलिकॉम कंपनियों, एजेट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जल्द से जल्द वेरिफिकेशन को पूरा करने को कहा है।
आपको बता दें कि सरकारी की तरफ से सबसे पहले अगस्त 2023 में सिम कार्ड डीलर्स के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी किया गया था। इसके बाद टेलिकॉम कंपनियों को 12 महीने का समय दिया गया था। लेकिन वेरिफिकेशन पूरा न होने की वजह से DoT की तरफ से इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब विभाग ने 31 मार्च तक का समय दिया है।
फर्जी बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
DoT की तरफ से अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सिर्फ वही एजेंट सिम कार्ड की बिक्री कर पाएंगे जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका होगा। अगर कोई बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के बिना फर्जी तरीके से सिम की बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो ऐसे डीलर्स पर सख्त कार्रवाई होगी।
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1 अप्रैल से नहीं बिक पाएंगे सिम कार्ड, सरकार ने डीलर्स के लिए सेट कर दी डेडलाइन – India TV Hindi