1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का किया उपयोग तो लगेगा 500 से 25000 रुपये तक जुर्माना


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भिवानी। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए नगर परिषद के अलावा जिला प्रशासन की टीमें शहर ही नहीं जिले में जांच अभियान चलाएंगी। जिनके पास पॉलिथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान मिला, उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में बैंक्वेट हॉल संचालकों, मैरिज पैलेस, बड़े होटलों को हिदायत दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए नगर परिषद, पर्यावरण प्रदूषण विभाग और पुलिस विभाग मिलकर अभियान चलाएगा।
तीन वर्ष पूर्व भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिला प्रशासन, नप की टीमों ने शहर में अनेक जगह छापे मार दुकानों से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया था। काफी दुकानदारों पर जुर्माना किया गया था। जिस पर दुकानदारों और नप टीम में विवाद भी हुए थे। व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। बीच में कुछ वर्ष इस मुद्दे को भुला दिया गया। अब फिर से इसकी तैयारी हो गई है।
इस प्रकार लगेगा 500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना
सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ कैरी बैग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
उपायुक्त ने दिए निर्देश, न होने दें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग
उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों की अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। उन्होंने निर्देश दिए सरकारी कार्यालय परिसर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए प्रचार करें। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरके भौंसले ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे नागरिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषित होना जीवन के लिए खतरा है। इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के निर्देशानुसार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स को जिम्मेवारी दी गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकुलर रोड पर प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स। संवाद

सरकुलर रोड पर प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स। संवाद– फोटो : Bhiwani

भिवानी। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए नगर परिषद के अलावा जिला प्रशासन की टीमें शहर ही नहीं जिले में जांच अभियान चलाएंगी। जिनके पास पॉलिथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान मिला, उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में बैंक्वेट हॉल संचालकों, मैरिज पैलेस, बड़े होटलों को हिदायत दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए नगर परिषद, पर्यावरण प्रदूषण विभाग और पुलिस विभाग मिलकर अभियान चलाएगा।

तीन वर्ष पूर्व भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिला प्रशासन, नप की टीमों ने शहर में अनेक जगह छापे मार दुकानों से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया था। काफी दुकानदारों पर जुर्माना किया गया था। जिस पर दुकानदारों और नप टीम में विवाद भी हुए थे। व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। बीच में कुछ वर्ष इस मुद्दे को भुला दिया गया। अब फिर से इसकी तैयारी हो गई है।

इस प्रकार लगेगा 500 रुपये से 25 हजार रुपये तक जुर्माना

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ कैरी बैग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपये, 101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2000 हजार रुपये, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपये, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपये तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

उपायुक्त ने दिए निर्देश, न होने दें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग

उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों की अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। उन्होंने निर्देश दिए सरकारी कार्यालय परिसर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए प्रचार करें। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरके भौंसले ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे नागरिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषित होना जीवन के लिए खतरा है। इसी के चलते पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के निर्देशानुसार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स को जिम्मेवारी दी गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकुलर रोड पर प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स। संवाद

सरकुलर रोड पर प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स। संवाद– फोटो : Bhiwani

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