[ad_1]
हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हत्या के एक मामले में हांसी के रहने वाले दोषी भारत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ उस पर 55 हजसा रुपए का जुर्माना लगाया है।
.
भारत ने अपने ही चाचा के बेटे की जमीनी विवाद व पुराने झगड़े की रंजिश में हत्या कर दी थी। साथ ही शव को जलाकर सबूत मिटा दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद मामले की असलियत का पता लगाया था। मामले में हांसी के शिव नगर के रहने वाले स्वरुप सिंह ने शुरुआत में बेटे के न मिलने पर गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था।
पुलिस को दिए बयान में स्वरुप सिंह ने बताया था कि उसके दो लड़के हैं। बड़े बेटे सोनू ने एक दुकान की हुई है। उससे छोटा अनिल घरेलू कामकाज करता था । 24 जून 2020 को उसका छोटा बेटा अनिल सुबह 11 बजे तक घर पर था। उसके बाद बेटा अनिल उसके भाई के बेटे भारत के साथ खेत की ओर चला गया, लेकिन वह सुबह तक घर नहीं आया।
पुलिस ने पहले दर्ज की थी गुमशुदगी
उसने भारत से पूछा तो भारत ने बताया कि भारत ने एक युवक को बाइक लेकर वहां बुलाया था। बाद में भारत उस युवक के साथ बाइक पर चला गया था। भारत ने यह जानकारी दी तो अनिल का आसपास व रिश्तेदारी में पता कर लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। पुलिस हांसी सिटी थाना में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया था।
आरोपी से पूछताछ में सामने आया था सच
पुलिस भी जांच करती रही, लेकिन कहीं पता नहीं लगा तो पुलिस ने भारत को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली । उसने बताया था कि हत्या कर शव को जला दिया था। स्वजन के लोगों ने भी साथ दिया था। पुलिस ने मामले में धारा 302, 364, 201, 202, 34 आइपीसी के तहत केस दर्ज कर आरोपित भारत व अन्य को गिरफ्तार किया था।
[ad_2]
Source link