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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टिल्ट पार्किंग वाले रिहायशी निर्माण पर लगी रोक हटाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में प्रदेश सरकार के इस
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हरियाणा सरकार ने अगस्त में कुछ शर्तों के साथ स्टिल्ट पार्किंग वाले रिहायशी निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय उचित समीक्षा और मौजूदा बुनियादी ढांचे की स्थिति को ध्यान में रखे बिना लिया गया है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि स्टिल्ट पार्किंग से जुड़े निर्माण कार्यों पर निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जो यह तय करेगी कि किस शहर और किस इलाके में ऐसे निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, बिना उचित सिफारिशों और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा किए, इन निर्माण कार्यों को अनुमति दी जा रही है। इस तरह के निर्माण से जुड़े कई अन्य मामले भी पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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हाईकोर्ट में स्टिल्ट पार्किंग पर रिहायशी निर्माण को चुनौती: कोर्ट ने हरियाणा सरकार से 23 अक्टूबर तक मांगा जवाब; अगस्त में हटी थी रोक – Chandigarh News