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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेने की नीति को गलत बताते हुए पंजाब के डीजीपी से इस पर सफाई मांगी है। अदा
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लत ने कहा कि अमीर लोग अगर पैसे देकर पुलिस सुरक्षा ले सकते हैं, तो यह गरीबों के साथ अन्याय होगा। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस सुरक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, न कि किसी की आर्थिक स्थिति देखकर। अगर सिर्फ पैसे वाले लोग ही सुरक्षा का खर्च उठा सकते हैं, तो इससे समाज में असमानता बढ़ेगी। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था का फायदा सबको बराबर मिलना चाहिए, न कि सिर्फ अमीरों को। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को रखी है और डीजीपी को चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है
इन सवालों के साथ करना जवाब दाखिल है।
लुधियाना में पुलिस सुरक्षा को लेकर विवाद
यह मामला बलजिंदर कौर नाम की महिला की याचिका से जुड़ा है। उसने शिकायत की थी कि लुधियाना पुलिस द्वारा सुरक्षा दिए गए इंद्रजीत सिंह नाम के व्यक्ति ने उसे परेशान किया। जांच में पता चला कि इंद्रजीत सिंह को 12,000 रुपये महीने के भुगतान पर गनमैन दिया गया था। यह सुरक्षा पंजाब पुलिस के एडीजीपी (सुरक्षा) के आदेश पर दी गई थी।
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हाईकोर्ट ने कहा पैसे देकर पुलिस सुरक्षा लेना गलत: पंजाब डीजीपी से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 25 मार्च को – Chandigarh News