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हाईकोर्ट ने कहा ग्रेजुएट पत्नी को मिलेगा पूरा गुज़ारा भत्ता: पति की याचिका खारिज, लगाया 10 हजार का जुर्माना, हक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता – Chandigarh News Chandigarh News Updates

हाईकोर्ट ने कहा ग्रेजुएट पत्नी को मिलेगा पूरा गुज़ारा भत्ता:  पति की याचिका खारिज, लगाया 10 हजार का जुर्माना, हक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दाैरान कहा कि अगर कोई पत्नी ग्रेजुएट है तो सिर्फ इसी वजह से उसे गुज़ारा भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक उसकी आमदनी नहीं है और वह लाभ की नौकरी में नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पति की कमाई और जिम

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जस्टिस ​​​​​​​जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यदि पत्नी की आमदनी पति से बहुत अधिक न हो, और वह कमाई नहीं कर रही है, तो उसे गुज़ारा भत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता।

बता दे यह मामला एक पति की याचिका से जुड़ा था, जिसने लुधियाना फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी और 6 साल की बच्ची को कुल 14,000 प्रति माह (पत्नी को 9,000 और बेटी को 5,000) गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

ये कहा कोर्ट ने

  • पत्नी के पास कोई आमदनी नहीं है और न ही वह नौकरी कर रही है।
  • वह अपनी 6 साल की बेटी की देखभाल कर रही है।
  • सिर्फ ग्रेजुएट होने से यह नहीं माना जा सकता कि वह खुद का खर्च चला सकती है।
  • कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण पति की सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है।

पति का तर्क खारिज

पति ने कोर्ट में कहा कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी 34,033 है। उसमें से वह कार की ईएमआई और बीमा प्रीमियम देता है, साथ ही अपने बुजुर्ग दादा-दादी का भी ख्याल रखता है। इस कारण वह 14,000 नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि खर्चों का होना गुज़ारा भत्ता से बचने का कारण नहीं हो सकता।

कोर्ट का आदेश

  • हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
  • याचिकाकर्ता (पति) पर 10,000 का जुर्माना लगाया।
  • यह जुर्माना 3 महीने के अंदर लुधियाना फैमिली कोर्ट में जमा करवाने का निर्देश दिया गया।

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