[ad_1]
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी महिला से बिना उसकी इच्छा के बातचीत शुरू करने का प्रयास भले ही उसे अप्रिय या परेशान करने वाला हो लेकिन मर्यादा भंग करने का अपराध नहीं माना जा सकता।
[ad_2]
हाईकोर्ट का फैसला: बातचीत शुरू करने की कोशिश मर्यादा भंग करना नहीं, पीजीआई रोहतक में हुए मामले में FIR रद्द
हाईकोर्ट का फैसला: बातचीत शुरू करने की कोशिश मर्यादा भंग करना नहीं, पीजीआई रोहतक में हुए मामले में FIR रद्द Chandigarh News Updates


