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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उधारकर्ता समय पर बैंक की किश्तों का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक को उस संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी करने का पूरा अधिकार है।
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हाईकोर्ट का अहम फैसला: उधार का भुगतान न होने पर बैंक को संपत्ति की नीलामी का पूरा अधिकार
