[ad_1]
आईपीएस वाई पूरन कुमार। – फाइल फोटो
हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामला की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को नहीं सौंपी जाएगी। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को
.
अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच संतोषजनक है और अब तक की कार्रवाई से यह नहीं लगता कि किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात किया गया है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह फैसला लिया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट अमित झांजी ने अदालत को बताया कि FIR में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। FIR दर्ज होने के बाद कई सामान जब्त कर एफएसएल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है।
अदालत को यह भी बताया गया कि 10 अक्टूबर 2025 को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई, जिसकी अगुआई चंडीगढ़ के आईजी कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इन तथ्यों से यह नहीं लगता कि जांच में कोई ढिलाई या देरी हो रही है। इसलिए जांच दूसरी एजेंसी को देने की कोई जरूरत नहीं है।
यह याचिका हरियाणा के एक एनजीओ के अध्यक्ष नवीन कुमार ने दायर की थी। उन्होंने कहा था कि अधिकारी की आत्महत्या के मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की जगह किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए, क्योंकि मौजूदा जांच निष्पक्ष नहीं है।
हम इस खबर को अपडेट कर रहे हैं…
[ad_2]
हरियाणा IPS सुसाइड, CBI को नहीं सौंपी जाएगी जांच: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर शक का कोई आधार नहीं – Chandigarh News
