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हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के किए कर्मचारियों की जानकारी: सभी विभागों को 24 घंटे का समय; 50 कर्मियों से जुड़ा मामला, SC में चल रहा केस – Haryana News Chandigarh News Updates

हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के किए कर्मचारियों की जानकारी:  सभी विभागों को 24 घंटे का समय; 50 कर्मियों से जुड़ा मामला, SC में चल रहा केस – Haryana News Chandigarh News Updates

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हरियाणा सरकार के एक ऑर्डर से सभी विभागों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। सरकार ने सभी विभागों से अब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जानकारी मांग ली है। इसे लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है।

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सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को 24 घंटे का ही समय दिया है। यानी आज (गुरुवार को) जारी लेटर में मांगी गई जानकारी सभी विभागों को कल यानी 12 सितंबर तक देनी होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत निवासी योगेश त्यागी के एक मामले में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

यहां पढ़िए सरकार का ऑर्डर…

ऑर्डर में और क्या…

1. 95 विभागों का डेटा SC में पेश हो चुका

हरियाणा सरकार के एचआर डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए ऑर्डर में लिखा है कि प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों को संशोधित प्रिजर्व्ड फार्म में आंकड़े सीधे श्रुति जैन गोयल, वरिष्ठ उप महालेखापरीक्षक, महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। 95 विभागों, बोर्डों, निगमों से प्राप्त आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

2. अब पक्के कर्मचारियों का डेटा देना होगा

अब, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की पिछली सुनवाई, 28 जुलाई 2025 को राज्य के वकील को पक्के पदों, कच्चे कर्मचारियों पदों और अभी तक नियमित नहीं किए गए पदों के बारे में नवीनतम डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

3. E-Mail से भेजना होगा डेटा

ऑर्डर में लिखा है कि अब नया डेटा 12 सितंबर 2025 तक ई-मेल के जरिए से मानव संसाधन-I शाखा को दोबारा भेजना होगा। यदि 2014 की इस विवादित पॉलिसी के अनुसार, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है, तो अन्य सरकारी संगठनों को भी ‘शून्य’ सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

4. आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

सरकार के निर्देशों को सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए ताकि उनका पालन किया जा जाए और इसे अत्यंत आवश्यक माना जाए। विवरण उपलब्ध न कराने की स्थिति में, न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

2018 में दायर हुई थी एसएलपी

हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 31 मई 2018 को पूर्व हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीतियां रद्द करने के खिलाफ 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सरकार पर 4654 पक्का हुए कर्मियों और 50 हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ सहित कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया हुआ था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये जानकारी मांगी है।

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