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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी – फोटो : ANI
विस्तार
हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायलों को डेढ़ लाख रुपये का निशुल्क इलाज मिलेगा। इसके तहत हादसे के समय से 7 दिनों की अवधि के लिए घायल प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का उपचार होगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून की तरफ से जारी पत्र में प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस पायलट प्रोजेक्ट का दिशा-निर्देश जारी किया गया था। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निशुल्क उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरूआत की गई है।
इन विभागों के समन्वय से चलेगा प्रोजेक्ट
यह पायलट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये का निशुल्क इलाज होगा।
कैशलेस सुविधा उपलब्ध
इस योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहां उपलब्ध सॉफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है। फिर उस पुलिस थाने द्वारा छह घंटे में घायल व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होने की पुष्टि की जाती है। इसके बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।
2024 में 616 सड़क दुर्घटनाएं हुईं
कपूर ने बताया कि साल 2023 की अपेक्षा साल 2024 में 616 सड़क हादसों में कमी आई है। इस अवधि में मृत्यु में 251 और घायलों में 403 लोगों की कमी दर्ज की गई है। इस साल नवंबर तक राज्य पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाकर 2 लाख 91 हजार 307 बच्चों व अन्य की भागीदारी तय की। साल 2024 में 6 विशेष अभियान में पांच अभियान लेन ड्राइविंग व एक विशेष अभियान वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ चलाया गया।
प्रदेश में 27 हजार 321 वाहनों के चालान और 2600 चालान ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों के चालान किए गए। वहीं, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करके सभी संबंधित विभाग के साथ अक्टूबर माह के अंत तक संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में 107 बैठकें की गई हैं। साल 2024 में 19 हजार 261 स्कूल बसों की जांच करके 4,657 स्कूल बसों के कमियां मिलने पर चालान किए गए। प्रदेश में कुल 66 टोल प्लाजा है, जिन पर वे-इन-मोशन मशीनें लगाई जानी है। इनमें से 54 टोल प्लाजा पर ये मशीनें लगाई जा चुकी है।
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हरियाणा में प्रोजेक्ट शुरू:सड़क दुर्घटना में घायलों को डेढ़ लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज, जिलों को निर्देश जारी