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हरियाणा सरकार क्रिमिनल केस के गवाहों को सुरक्षा देगी। इसे लेकर सरकार ने हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2025 शुरू की है। जिसमें खतरे के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। प्रदेश में 28 फरवरी से 3 नए कानून पूरी तरह लागू किए जा रहे हैं, उसी के तहत यह योजन

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सरकार के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन गवाहों को मिलेगा, जो मौत, उम्रकैद या 7 साल अथवा उससे अधिक कैद की सजा वाले केसों में गवाह हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत केसों के गवाहों को भी सरकार यह सुविधा देगी।
गवाहों की कैटेगरी और उनकी सुरक्षा के इंतजाम को 2 ग्राफिक्स से समझिए…

गवाह के साथ सहायक भी मौजूद रह सकेगा इस स्कीम के तहत ऑडियो-वीडियो के जरिए भी गवाह के बयान कराने और उसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलेगी। इस दौरान उसके एक सहायक को भी मौजूद रहने की छूट होगी। इस दौरान गवाह और आरोपी के लिए अलग-अलग ऑडियो-वीडियो माध्यम या स्क्रीन के साथ अलग-अलग रास्ता भी होगा। इसके लिए टेंपरेरी रूम का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहचान छिपाने के लिए गवाह का चेहरा और ऑडियो को भी बदला जा सकेगा।


हरियाणा में तीन नए कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी की डेट तय की है। इसको लेकर वह लगातार मीटिंगें भी कर रहे हैं। फाइल फोटो
वित्तीय मदद भी देगी सरकार इसके अलावा इस स्कीम के तहत गवाह को वित्तीय मदद भी दी जाएगी। अगर खतरे की वजह से गवाह को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो इसका खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा वहां उसके जीवन यापन के साथ कोई कारोबार शुरू करने की सूरत में भी सरकारी मदद दी जाएगी। इसके लिए गवाह संरक्षण निधि का बंदोबस्त किया जाएगा।
हर जिले में साक्षी सेल बनेंगे सरकार की इस स्कीम के मुताबिक हर जिले में साक्षी संरक्षण सेल बनाए जाएंगे। जिसका हेड DCP या SP लेवल का अधिकारी करेगा। धमकी मिलने की शिकायत को 5 दिन में निपटाना होगा। गवाहों की सुरक्षा के आदेश लागू करने की जिम्मेदारी सीधे DGP की होगी।
3 नए कानूनों के बारे में पढ़ें…


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हरियाणा में गवाहों को परिवार समेत सुरक्षा देगी सरकार: आरोपी से आमना-सामना नहीं, गवाही में एस्कॉर्ट मिलेगी; 3 कैटेगरी बनाई – Haryana News