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हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना कल से लागू: 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी; 31 अगस्त 2024 तक के डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ – Haryana News Chandigarh News Updates

हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना कल से लागू:  10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी; 31 अगस्त 2024 तक के डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ – Haryana News Chandigarh News Updates

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हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज।

हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्

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यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।

हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास।

यहां पढ़िए किस कैटेगरी के उपभोक्ताओं का क्या होगा लाभ…

1. घरेलू उपभोक्ताओं को ये होगा लाभ

घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।

2. कृषि उपभोक्ता भी आएंगे दायरे में

कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।

3. मूल राशि के एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज माफ होगा

सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

4. उद्योगों की 50% अधिभार राशि माफ होगी

औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी। बकायेदार उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान दी गई किश्तों में कर सकते हैं। किसी भी छूटी हुई किश्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान किश्तों के साथ अंतिम किश्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।

केस वापस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ

गलत बिलिंग के मामले में, निगम के निर्देशों के अनुसार इसे ठीक किया जाना चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापिस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केस वापस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। सभी श्रेणी के बकायादार उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो (कृषि श्रेणी में कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना कटा नहीं हो सकता है)। छह महीने या दो साल (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।

सावधानीपूर्वक अनुपालन के निर्देश जारी

सरचार्ज माफी योजना के सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को मुख्य अभियंता वाणिज्यिक अनिल शर्मा द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ऑपरेशन के कार्यकारी अभियंता और एसडीओ उपभोक्ताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें योजना के लाभों के बारे में शिक्षित कर सुनिश्चित करेंगे। संबंधित एसडीओ कार्यालय उपभोक्ता को दिए गए सरचार्ज माफी योजना के लाभ के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखेंगे।

इस योजना का लाभ डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने तुरंत ही लेना है, क्योंकि यह योजना 11.11.2025 यानी 6 माह के लिए है। यदि कोई उपभोक्ता उप-मंडल कार्यालय के किसी आदेश या निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह संबंधित कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपील कर सकता है। अपील प्राप्त होने पर, कार्यकारी अभियंता तीन कार्य दिवसों के भीतर उस पर निर्णय लेंगे।

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