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Bhupinder Hooda News: हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर जमीन घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज, अब पंचकूला सीबीआई अदालत में आरोप तय होंगे और ट्रायल शुरू होगा. हुड्डा के सीएम रहते हुए यह घोटाला करने के आरोप लगे हैं.
चंडीगढ़. हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर जमीन घोटाला में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अच्छी खबर नहीं है. मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से डिसमिस कर दिया है. ऐसे में पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो सकेंगे. सीबीआई पहले ही कोर्ट में इस मामले में चालान पेश कर चुकी है और अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल चलेगा. गौरतलब है कि इस मामले को हुड्डा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दरअसल, हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर एरिया में आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन-6 का नोटिस जारी करवाया था और मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी किया था. बाद में बिल्डर्स ने 400 एकड़ किसानी जमीन औने-पौने दामों में खरीदी थी.
साल 2007 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उक्त 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी और फिर इससे किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई ने साल 2015 में मामले की जांच शुरू की और सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी. अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी.
कोर्ट ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश
ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था. अदालत ने पाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना था. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को “एक-एक पाई वसूलने” का निर्देश दिया था.

Results-driven journalist with 14 years of experience in print and digital media. Proven track record of working with esteemed organizations such as Dainik Bhaskar, IANS, Punjab Kesari and Amar Ujala. Currently…और पढ़ें
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