ड्राइवर की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल हमला करके घायल करके गाड़ी छीनकर ले जाने के मामले में सेशन कोर्ट सिरसा ने तीन दोषियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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कार ड्राइवर तीनों आरोपियों को लेकर रिफाइनरी जा रहा था। तभी आरोपियों ने ड्राइवर पर हमला करके कार लेकर फरार हो गए थे। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
16 जुलाई 2018 को की थी वारदात
जानकारी के अनुसार यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव ददार अतरोल निवासी योगेश कुमार दिल्ली स्थित इंडियन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में जॉब करता है। 16 जुलाई 2018 की शाम को वह नई दिल्ली पहाड़गंज मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा था। इसी दौरान कंपनी की ओर से फोन आया कि 3 यात्रियों को सिरसा से 30 किलोमीटर आगे रिफाइनरी तक ले जाना है। इसके बाद 3 युवक उसकी गाड़ी में बैठ गए। रात साढ़े 10 बजे गाड़ी सिरसा के देसूमलकाना नाका के पास पहुंची। इसी दौरान एक युवक ने कहा कि उसे पेशाब करना है। योगेश ने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। इसके बाद तीनों युवक पेशाब करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गए।
तीनों आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा
अचानक एक युवक ने पीछे से आकर योगेश की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। इसके बाद तीनों युवकों ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा और चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक उसे छोड़कर गाड़ी छीनकर फरार हो गए। कालांवाली थाना पुलिस ने योगेश का बयान दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त गाड़ी पंजाब पुलिस को मिली है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गांव पन्नीवाला मोरिका निवासी बलकार सिंह,गगनदीप सिंह और विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने तीनों दोषियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी।