[ad_1]
साउथ कोरिया की संसद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग पर वोटिंग जारी है।
साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक-योल को हटाने के लिए महाभियोग पर वोटिंग शुरू हो गई है। राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर को विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से सांठगांठ करने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था।
इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया था। राष्ट्रपति यून को पद से हटाने के लिए 200 वोटों की जरूरत होगी। विपक्षी पार्टियों के पास 192 सांसद हैं यानी कि सत्ताधारी पार्टी से भी 8 वोट चाहिए।
हालांकि शनिवार को महाभियोग पर वोटिंग से पहले सत्ताधारी पार्टी के 108 सांसदों में से 107 ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इनमें से 3 सांसद वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ संसद के बाहर भीड़ सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को वापस सदन में जाने के लिए नारे लगा रही है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदन में वोटिंग की प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर दिया गया है। दरअसल स्पीकर को उम्मीद है कि राष्ट्रपति के खिलाफ वोट देने के लिए कुछ सत्ताधारी पार्टी के कुछ और सांसद लौट सकते हैं। इस बीच विपक्षी नेताओं ने कहा है कि अगर आज महाभियोग प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो वे बुधवार को इसे फिर से पेश करेंगे।
राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ के लिए सिर झुकाकर माफी मांगी
वहीं राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने के लिए देश माफी मांगी है। उन्होंने लाइव टीवी पर सिर झुकाकर जनता के सामने मार्शल लॉ लगाने की गलती मानी। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा नहीं की। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा- मैंने राजनीतिक या कानूनी वजहों से मार्शल लॉ लगाने का फैसला नहीं लिया बल्कि यह फैसला हताशा में लिया गया था।
साउथ कोरिया की सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग के अलावा उनकी पत्नी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर भी वोटिंग जारी है। दरअसल साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी पर आरोप है कि उन्होंने 13 साल पहले कोरियन शेयर मार्केट में स्टॉक की कीमतों में हेरफेर कराई थी। अब विपक्ष इस मामले में जांच के लिए अलग प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति चाहता है जिसके लिए वोटिंग हो रही है। राष्ट्रपति के पद छोड़ने पर 60 दिन में चुनाव कराना जरूरी
अगर यून मई 2027 में अपने पांच साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ते हैं, तो संविधान के मुताबिक, 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना जरूरी होगा।
संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने पर यून के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। जहां 9 में से 6 के जजों के वोट से प्रस्ताव साबित हो जाएगा। फिलहाल साउथ कोरिया की कोर्ट में सिर्फ 6 जज हैं, इस वजह से यह साफ नहीं है कि 7 जजों के बिना ये मुकदमा चलेगा या नहीं।
राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया, विरोध के बाद 6 घंटे में हटाया
साउथ कोरिया में राजनीतिक संकट तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई।
इसी बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले पलट दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति मार्शल लॉ को हटाने का वादा किया था। 6 घंटे बाद (रात 1 बजे) ही दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया।
मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया के 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है।
————————————–
साउथ कोरिया से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…
साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया:सेना संसद घेरने पहुंची, लेकिन तब तक सांसद वोटिंग कर चुके थे; 6 घंटे में वापस लेना पड़ा
साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…
[ad_2]
साउथ कोरिया में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शुरू: इमरजेंसी लगाने पर विपक्ष का एक्शन, सत्ताधारी पार्टी से 8 वोटों की जरूरत