कुरुक्षेत्र। किसी मतदाता नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके वोटर कार्ड नहीं है तो उसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है, ऐसे में सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें। यह कार्य ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके भी अपना वोट डालने का अधिकार है। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
वोटर कार्ड नहीं है तो भी वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर सकते हैं मतदान : उपायुक्त