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विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद: मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो-दो लाख का जुर्माना, 4 साल पहले हुआ था मर्डर – Mohali News Chandigarh News Updates

विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद:  मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो-दो लाख का जुर्माना, 4 साल पहले हुआ था मर्डर – Mohali News Chandigarh News Updates

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चार साल पहले मोहाली के सेक्टर-71 में हुई थी विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या। उस समय इस तरीके से हुआ था, उस पर हमला।

पंजाब के युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की मिड्डूखेड़ा (33) की चार साल पहले हुई हत्या के मामले में तीन हत्यारों को आज (27 जनवरी को) मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में अजय उर्फ ​​सन्नी उर्फ ​​लेफ्टी, सज्जन उर्फ

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ये तीनों गैंगस्टर और शार्प शूटर के गुर्गे हैं। हालांकि, हत्या में नामजद जेलों में बंद तीन बड़े गैंगस्टरों में से गैंगस्टर भूप्पी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी शामिल हैं। हालांकि, इससे एक बार फिर मोहाली पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, विक्की के वकील का कहना है कि केस की जल्दी ही जजमेंट आएगी। इसे देखकर हम तय करेंगे कि हाईकोर्ट में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ याचिका दायर करनी है या नहीं।

इस दलील पर हुई दोषियों को उम्र कैद

अदालत के बाहर विक्की के वकील एडवोकेट एचएस धनोआ ने बताया कि हमने अदालत को बताया कि विक्की का प्लांड मर्डर था। यह आम हत्या नहीं थी। 15 बुलेट शॉट विक्की को मारे थे, 13 उसकी बॉडी से क्रॉस हो गए थे। दो बॉडी से मिले थे। दिनदहाडे़ हत्या हुई थी। वह उस समय निहत्था था। ऐसे में हमने मांग की थी दोषियों को कठोर सजा दी जाए। जबकि जो आरोपी फरार है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने दोषिय को उम्र केद की सजा सजा सुनाई। साथ ही फरार आरोपियों पर कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश दिए है।

इन धाराओं में दोषियों को सजा हुई

दोषियों को 302 में उम्र कैद व दो-दो लाख जुर्माना, आर्म्स एक्ट में सात-सात सजा व 482 में एक साल की सजा सुनाई है। वकील धनाओं ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट है। हालांकि जो आरोपी बरी किए गए है। जजमेंट आने के बाद देखा जाए कि अपील दायर करनी है या नही ं। दूसरी तरह दोषी अगर अपील दायर करेंगे तो हाईकोर्ट में हम बराबर जवाब देंगे।

मैंने अपना फर्ज निभाया, जंग आगे भी जारी रहेगी

विक्की के बड़े भाई अजय ने कहा कि मैंने अपना फर्ज निभाया है। साथ ही मैं आखिरी दम तक लडूंगा। मैं पहले भी कहता था कि मेरे शरीर में जब तक सांस हैं तब तक मैं लडूंगा। यह जस्टिस का पहला स्टैप है। जस्टिस होना शेष है,

आज इन दोषियों को सुनाई गई सजा।

फिल्मी स्टाइल में हमला, बचने के लिए एक किलोमीटर तक भागा

विक्की की हत्या 4 साल पहले 7 अगस्त 2021 को उस समय हुई थी, जब वह सेक्टर-70 में अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के पास गया था। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा, दो नकाबपोश वहां पहुंचे।

जिन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। विक्की कार से उतरा और भागने की काफी कोशिश की। वह करीब एक किलोमीटर तक भागा, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे।

उन्होंने कुल 20 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 9 गोलियां विक्की को लगीं। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के अगले दिन बंबीहा गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। शुरुआती जांच में बंबीहा गैंग चलाने वाले लकी पटियाल का नाम सामने आया था। दोनों गैंग एक-दूसरे के विरोधी हैं।

विक्की मिड्डूखेड़ा (फाइल फोटो)

विक्की मिड्डूखेड़ा (फाइल फोटो)

26 गैंगस्टरों से पूछताछ में खुला राज

काफी समय तक विक्की की हत्या रहस्य बनी रही। इसके बाद मोहाली पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत कई जगहों से करीब 26 गैंगस्टरों को पूछताछ के लिए मोहाली लेकर आई। गैंगस्टरों से आमने-सामने पूछताछ की गई। लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस पर भी काफी दबाव था।

इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद हत्या की कहानी सामने आई। तब पता चला कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी ने विक्की की हत्या की साजिश रची थी।

उन्होंने ही कार और शूटरों का इंतजाम किया था। हत्या के लिए शूटर आई-20 कार में आए थे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे शगनप्रीत पर आरोप था कि उसने खरड़ के सेक्टर-125 में आरोपियों के रहने का इंतजाम किया था।

पुलिस ने 11 महीने बाद दाखिल की चार्जशीट

पुलिस ने हत्या के 11 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की। ​​सज्जन उर्फ ​​भोलू, अनिल लाठ, अजय उर्फ ​​सन्नी उर्फ ​​लेफ्टी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद यह मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था।

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