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साउथ कोरिया की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक योल को उनके पद से आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है। अदालत ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। अगले 2 महीने में कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराएं जाएंगे।
योल ने 3 दिसंबर को देश में मॉर्शल लॉ (इमरजेंसी) की घोषणा की थी। साथ ही देश की संसद (नेशनल असेंबली) में सेना और पुलिस अधिकारियों को भेजा था।
इसके बाद 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इस प्रस्ताव में योल को संविधान और अन्य कानूनों के उल्लंघन, विधायिका की स्वतंत्रता पर हमला, और देश में शांति भंग करने का दोषी ठहराया गया।
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वर्ल्ड अपडेट्स: साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल बर्खास्त; देश में मॉर्शल लॉ लगाने पर संवैधानिक अदालत का फैसला

