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एडीजीपी वाई पूरण कुमार के गनमैन और शराब कारोबारी से ढाई लाख मंथली मांगने के आरोपी सुशील कुमार की जमानत शनिवार को एडीजे कपिल राठी की कोर्ट ने मंजूर कर ली। हैरानी की बात है कि एसआईटी 13 दिन पहले तैयार हो चुकी चार्जशीट की कमियां दूर कराकर इसे कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई। जमानत का आधार भी यही बना।
शनिवार को ही सुशील कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से एडीजे कपिल राठी की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। आरोपी पक्ष के वकील जोगिंदर सिंह चंदेला ने कोर्ट में कहा कि हवलदार सुशील कुमार 60 दिन से जेल में बंद है। एसआईटी अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है।
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रोहतक मंथली की; धरी रह गई चार्जशीट, पूरन कुमार के गनमैन सुशील को मिली जमानत