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रेस्टोरेंट फूड-बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया Business News & Hub

रेस्टोरेंट फूड-बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते:  दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर ₹1 लाख जुर्माना लगाया Business News & Hub

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नई दिल्ली13 घंटे पहले

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दिल्ली हाईकोर्ट ने CCPA की 2022 में जारी गाइडलाइन को बरकरार रखा है।

रेस्टोरेंट अब फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की 2022 में जारी गाइडलाइन यानी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है।

इस गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिशानिर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गाइडलाइन्स पर 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी

यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की याचिकाओं पर पारित किया गया था।

इन दिशा-निर्देशों पर 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। CCPA ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन यानी उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए थे।

ऐसा कोई कानून नहीं, जो रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज लगाने से रोके: NRAI

NRAI की याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज लगाने से रोकता हो। तथा मौजूदा कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है जो सर्विस चार्ज लगाना अवैध ठहराए। याचिकाकर्ता-एसोसिएशन ने तर्क दिया कि दिशा-निर्देश मनमाने, अस्थिर हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

NRAI का प्रतिनिधित्व एडवोकेट ललित भसीन, नीना गुप्ता, अनन्या मारवाह, देवव्रत तिवारी और भसीन एंड कंपनी के अजय प्रताप सिंह ने किया। FHRAI का प्रतिनिधित्व एडवोकेट समीर पारेख, सुमित गोयल, सोनल गुप्ता, स्वाति भारद्वाज और अभिषेक ठकराल ने किया।

वहीं यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल संदीप महापात्रा और आशीष दीक्षित के साथ एडवोकेट अभिनव बंसल, विक्रमादित्य सिंह त्रिभुवन, शुभम शर्मा, अमित गुप्ता इशान मल्होत्रा, चंदन, दीपक तंवर और शिवम तिवारी ने किया।

सर्विस चार्ज क्या होता है?

जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है।

ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल-जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, न की सर्विस लेते वक्त।

बिल का कुछ प्रतिशत वसूला जाता है सर्विस चार्ज

सर्विस चार्ज आपके होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सबसे नीचे लिखा होता है। ये आमतौर पर आपके बिल का कुछ प्रतिशत हो सकता है। ज्यादातर ये 5% रहता है। यानी, आपका बिल अगर 1,000 रुपए का हुआ है तो ये 5% सर्विस चार्ज 1,050 रुपए हो जाएगा।

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