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हरियाणा के रेवाड़ी जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर जा चुकी है। प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ विभिन्न विभागों
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प्रचार सामग्री उतरवाना सुनिश्चित करें
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक स्थानों व निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री उतरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला में तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए। यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंटट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना
डीसी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है, तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा।
आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें
वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पां नहीं सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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