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‘राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने झन्नाटेदार चांटा मारा’, क्यों भड़के CM फडणवीस? – India TV Hindi Politics & News

‘राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने झन्नाटेदार चांटा मारा’, क्यों भड़के CM फडणवीस? – India TV Hindi Politics & News

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Image Source : PTI
राहुल गांधी पर भड़के CM फडणवीस।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वीर सावरकर मानहानि केस में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की आलोचना की और उन्हें भविष्य में गैर जिम्मेदाराना बयान से बचने की सलाह भी दी। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई फटकार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को झन्नाटेदार चांटा मारा है।

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क्या बोले सीएम फडणवीस?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- “स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने झन्नाटेदार चांटा मारा है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी लगातार क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं। जिस भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है उससे देश आहत है। उम्मीद करता हूं की लाल संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी चेतावनी दी है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को समझे बिना इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दिया तो हम स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था। वहीं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उनको खत लिखा था। 

यहां समझें पूरा मामला

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2022 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद पेशे से वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

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