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हिसार। बिजली निगम इन दिनों उपभोक्ताओं पर मेहरबान है। पहले डिफाल्टरों के लिए सरचार्ज माफी फिर दो किलोवाट तक खपत बिजली यूनिट पर भुगतान योजना के बाद निगम ने एक और राहत उपभोक्ताओं को दी है। जिन बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी फीस भरने के बावजूद सालाना ब्याज नहीं मिला अब उन्हें निगम तीन गुना ब्याज देगा, अर्थात सिक्योरिटी फीस की सालाना ब्याज से वंचित रहने वाले उपभोक्ताओं को 18 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। नियमानुसार, बिजली निगम हर उपभोक्ता को सिक्योरिटी फीस पर सालाना 6.75 फीसदी के हिसाब से ब्याज अदा करता है।
बिजली निगम के एक अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से काफी समय से सिक्योरिटी फीस पर ब्याज न मिलने की शिकायतें मिल रही थी। जब यह मामला बिजली निगम के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने सर्कुलर जारी कर 6.75 फीसदी की बजाय अब 18 गुना फीसदी के हिसाब से उपभोक्ताओं को ब्याज निगम देगा। बिजली निगम के उच्च अधिकारी ने सभी एक्सईएन-एसडीओ व जेई को आदेश दिए है कि वे डिवीजन अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करें, जिन्हें बीते वर्ष का सिक्योरिटी फीस पर 6.75 फीसदी के हिसाब से ब्याज नहीं मिला था। सूची तैयार कर फिर से वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं की अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें बिजली निगम सिक्योरिटी फीस पर 18 फीसदी के हिसाब से ब्याज देगा।
बिजली निगम का सर्कुलर जारी हो चुका है, जिसमें सिक्योरिटी फीस पर सालाना ब्याज से वंचित रहने वाले उपभोक्ताओं को 18 फीसदी ब्याज देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए वंचित उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के आदेश मिले हैं। – अमित कुमार, एसडीओ, मॉडल टाउन, बिजली निगम, हिसार।
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राहत : सिक्योरिटी राशि पर उपभोक्ताओं को नहीं मिला सालाना ब्याज, अब बिजली निगम लौटाएगा तीन गुना