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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। शहर स्थित न्यायिक परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें परिवादी आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव संजीव काजला ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर व्हीकल चालान, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद सुलझाया जाता है। इसमें शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत आदि लाभ मिलते हैं।
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सीजेएम संजीव काजला। स्रोत : स्वयं
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राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाएं विवादों का निपटारा : संजीव काजला



