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भिवानी। जिला न्यायालय परिसर में 14 सितंबर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, एनआईएक्ट, फौजदारी, राजस्व मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), पेंशन मामलों सहित सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद जैसे बिजली और पानी के बिल मामले का निपटारा किया जाएगा।
आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए इच्छुक व्यक्ति 14 सितंबर से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय (एडीआर सेंटर) या जिले के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकते हैं। जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता हैं।
उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01664 -245933 पर संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के तहत 1 से 14 सितंबर तक जिला न्यायालय परिसर के मुख्य गेट के अंदर हेल्प डेस्क पर जाकर भी किसी भी तरह की कानूनी जानकारी ले सकता है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को होगा : सीजेएम