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Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले कर्मचारी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है. इसके लिए Protean CRA पोर्टल (https://npscra.nsdl.co.in) के जरिए या तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या चाहे तो फॉर्म भरकर इसे खुद भी जमा करा सकते हैं.
UPS के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
- मौजूदा केंद्र सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक नौकरी में हैं ये भी NPS के तहत आएंगे.
- केंद्र सरकार की सर्विस में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी भी NPS के तहत आएंगे.
- रिटायर्ड कर्मचारी जो NPS के तहत कवर थे और 31 मार्च 2025 तक या तो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत रिटायर हुए हैं, UPS के लिए पात्र हैं.
- अगर रिटायर होने के बाद UPS का विकल्प चुनने से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो कानूनी रूप से विवाहित पत्नी/पति इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी, 1 अप्रैल से होने जा रहा लागू