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चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के पांच वर्षीय बीए-बीकॉम लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई परीक्षा रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
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याचिका खारिज: प्रश्न मुश्किल, सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं कर सकते परीक्षा; हाईकोर्ट ने ठुकराई मांग
