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मोहाली पार्किंग विवाद मामला पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने जनहित याचिका दायर की।
मोहाली में गहराती वाहन पार्किंग की दिक्कत का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है।
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हालांकि इससे पहले उन्होंने जिम्मेदार सभी अथॉरिटी और सरकार को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें उन्होंने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी समेत 6 विभागों के प्रमुखों को पार्टी बनाया था। उन्होंने नोटिस में कहा है कि 2009 में बनाई गई पार्किंग गाइड लाइन में बदलाव की जरूरत है। 16 साल में शहर के हालातों में काफी बदलाव हो चुका है। आज हर एरिया में पार्किंग को लेकर झगड़े हो रहे हैं।
मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी।
पार्किंग दिक्कत के फोटो सहित दिए सबूत
मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत बेदी ने एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मोहाली शहर के अस्पतालों, मॉल, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग एक समस्या बन गई है। याचिका में कुछ अस्पतालों और मॉल्स की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनमें बेसमेंट को पार्किंग के बजाय गोदाम या अन्य स्थान में बदल दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि पार्किंग को लेकर नई नीति बनाई जानी चाहिए। पंजाब के मुख्य सचिव, मोहाली के डीसी और अन्य अधिकारियों को पक्ष बनाया गया है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद।
वकील व साइंटिस्ट की हो चुकी है मौत
मोहाली में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में जान तक जा चुकी है। अभी एक महीने पहले सेक्टर-66 के एरिया में पार्किंग विवाद को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) के साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। इससे पहले कुछ साल पहले हाईकोर्ट के एडवोकेट अमरप्रीत सिंह सेठी की हत्या हो गई थी। इसमें 9 लोगों को उम्रकैद हुई है।
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मोहाली में पार्किंग को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस: डिप्टी मेयर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका; 10 जुलाई को अगली सुनवाई – Punjab News
