मुरथल ढाबा की CCTV फुटेज सुरक्षित करने के आदेश: पंचकूला CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला, पानीपत के डॉक्टर पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत का आरोप – Panchkula News Chandigarh News Updates

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हरियाणा के मुरथल में ढाबे से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए डा. के केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने का आदेश जारी किया है। डॉक्टर नवित पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। नवित कुमार पानीपत के सिवाह स्थित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत एक पालीक्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। आयुष्मान भव असपताल के निदेशक स्क्वाड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) डा. सुदीप सांगवान ने एसीबी, सीबीआइ चंडीगढ़ को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि डा. नवित कुमार मरीजों को उनके अस्पताल में भेजने के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपये की मांग कर रहा था। इसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। पानीपत से दिखाई गिरफ्तारी मामले की सुनवाई के दौरान डा. नवित कुमार की ओर से अधिवक्ता केपी सिंह और शिवम गौर ने कोर्ट को बताया कि सीबीआ डा. नवित कुमार की गिरफ्तारी 6 फरवरी 2026 को रात 8:25 बजे एनएफएल गेस्ट हाउस, पानीपत से बता रही है। जबकि आरोपित का दावा है कि उन्हें वास्तव में उसी दिन शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच मुरथल हवेली से हिरासत में लिया गया था। इसलिए इन स्थानों की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कराया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि न्याय के हित में सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण आवश्यक है। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

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