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हिसार के सेमिनार में महिला उत्पीड़न रोकने एवं कानून संबंधी जानकारी देते एडवोकेट लाल बहादुर खोवा
हिसार। टेलीफोन एक्सचेंज में महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में समाजसेवी व एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल मुख्य वक्ता रहे और भीख नहीं किताब दो संस्था की संचालिका अन्नु चीनिया ने मनोनीत सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर एडवोकेट खोवाल ने कहा कि कार्यस्थल पर यदि किसी का उत्पीड़न होता है तो आंतरिक शिकायत कमेटी उसकी सुनवाई करती है। इसलिए हर विभाग व संस्थान में उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए आंतरिक शिकायत कमेटी बनाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के विरुद्ध सजा का प्रावधान है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता व तत्परता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण विषय पर आयोजित सेमिनार के दौरान बीएसएनएल के डीजीएम जगदीश चंद्र लाठर, आईएफए सुनीता गांधी, एडवोकेट विकास गोयल, एडवोकेट हिमांशु आर्य खोवाल, जगदीश बिश्नोई, एडवोकेट कुसुम, बीएसएनएल के एजीएम सुशील जौहर व सतपाल संधु और एसडीई प्रतिभा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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महिला उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए : खोवाल