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- GST Reform Makes Luxury Cars Cheaper: 40% Tax Slab Introduced, Cess Abolished
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी 3 सितंबर 2025 को टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव का ऐलान किया। इसमें लक्जरी कारों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
लेकिन नए टैक्स स्लैब में GST से पहले लगने वाले कंपनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया है। इसके कारण मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं।
वहीं छोटी कारों पर GST कम होने से 60,000 रुपए तक की बचत होगी।
पहले लक्जरी कारों पर 17-22% तक का सेस लगता था
पहले लक्जरी कारों पर 28% GST के साथ 17-22% तक का सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। इससे लक्जरी कारें काफी महंगी हो जाती थीं।
उदाहरण के लिए, अगर एक मर्सिडीज की कीमत पहले 1 करोड़ रुपए थी, तो उस पर करीब 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब यह 40 लाख रुपए तक सीमित हो सकता है, जो थोड़ी राहत दे सकता है।
हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है बढ़ा हुआ GST इस फायदे को कम भी कर सकता है। कुल मिलाकर ये गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं होगा।
नए टैक्स स्लैब से आपको कितना फायदा ?
छोटी गाड़ियों और बाइकों पर फायदा: मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो और नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियां (1,200 सीसी तक पेट्रोल या 1,500 सीसी तक डीजल) 60,000 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा 350cc तक की बाइक जैसे होंडा शाइन, एक्टिवा भी सस्ती हो जाएंगी
SUVs भी सस्ती होंगी: यह बदलाव सिर्फ लक्जरी कारों तक सीमित नहीं है। SUVs और 4,000 मिमी से लंबी या 1,500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियां भी 40% GST के दायरे में आ गई हैं। सेस खत्म होने की वजह से फर्क 2-5% तक ही रहेगा, यानी लाखों रुपए की बचत की उम्मीद कम है।
कॉमर्शियल व्हीकल्स सस्ते होंगे: कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 28% से घटकर 18% GST के दायरे में आए हैं। ट्रांसपोर्टरों के लिए बस और ट्रक 10% सस्ते हो सकते हैं, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेगा।
————————————————————— ये खबर भी पढ़ें रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री:GST के अब केवल दो स्लैब 5% और 18%; 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। पूरी खबर पढ़ें…
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मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां सस्ती होंगी: लक्जरी कारों पर GST बढ़ा, लेकिन सेस खत्म; छोटी कारों पर ₹60,000 तक बचेंगे
