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भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़ा: वित्त वर्ष-25 में अब तक ₹15.82 लाख करोड़ रहा, ₹3.39 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया Business News & Hub

भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़ा:  वित्त वर्ष-25 में अब तक ₹15.82 लाख करोड़ रहा, ₹3.39 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया Business News & Hub

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नई दिल्ली1 घंटे पहले

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भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल से 17 दिसंबर (वित्त वर्ष 2024-25) के बीच सालाना आधार पर लगभग 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय ने आज (18 दिसंबर) प्रोविजनल डेटा जारी कर इस बात की जानकारी दी।

बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 13.59 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3.24 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बताया कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (प्रोविजनल) साल-दर-साल 20.32% से ज्यादा बढ़कर 19.21 लाख करोड़ रुपए हो गया। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स यानी रिफंड से पहले का टैक्स कलेक्शन होता है।

3.39 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस दौरान 3.39 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। यह पिछले साल की इसी अवधी के मुकाबले 42.49% ज्यादा है।

पिछले साल 17 दिसंबर तक सरकार ने 2.38 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.07 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स से जरिए जुटाने का टारगेट रखा है।

एडवांस टैक्स कलेक्शन 21% बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2025 के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन 21% बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से 5.63 लाख करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स से 1.94 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन शामिल है।

डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर? जो टैक्स सीधे आम आदमी से वसूला जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स आता है। शेयर या दूसरे संपत्तियों पर लगने वाला टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जो टैक्स सीधे आम जनता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी वसूली भी आम जनता से ही होती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST शामिल हैं।

पहले देश में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से सभी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स को GST में शामिल कर लिया गया है। हालांकि, पेट्रोलियम पदार्थों और शराब पर लगने वाले टैक्स को अभी GST के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स कलेक्शन को किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को दर्शाने वाला माना जाता है। भारत में इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है।

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