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पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। आज (6 अक्टूबर) उनकी जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ, विजिलेंस ब्यूरो ने उनके साले को पूछताछ के लिए तलब
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आज उन्हें विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली स्थित ऑफिस में बुलाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर वह जांच में शामिल नहीं हुए, तो उन पर कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि आज उनकी याचिका पर फैसला आ सकता है।
गिरफ्तारी से लेकर अब तक सारी कहानी
हिमाचल से यूपी तक प्रॉपर्टी का दावा: विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को अमृतसर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीमों ने हिमाचल, दिल्ली और यूपी समेत 25 जगह दबिश देकर उनकी प्रॉपर्टी की पहचान की है।
छह जुलाई से जेल में: 6 जुलाई तक वह विजिलेंस ब्यूरो की रिमांड पर थे। इसके बाद से वह जेल में हैं। उन्होंने इस साल के बड़े त्योहार—रक्षा बंधन, दिवाली, दशहरा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व—जेल में ही मनाए हैं।
200 गवाह बनाए विजिलेंस ब्यूरो ने
विजिलेंस ब्यूरो की कोशिश है कि यह केस अदालत में कमजोर न पड़े। इसी के तहत 22 अगस्त को विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 40,000 से अधिक पन्नों के दस्तावेजी सबूत और 200 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल हैं। यह मामला 2013 में ईडी की उस जांच से जुड़ा है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था।
पुराने साथियों ने भी खिलाफ दर्ज करवाएं बयान
इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने उनके पुराने साथी रहे अजनाला के पूर्व विधायक बोनी अजनाला, उनके पूर्व पीए समेत ईडी और पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारियों सहित छह लोगों के बयान दर्ज किए हैं। विजिलेंस का दावा है कि इससे केस मजबूत हुआ है।
700 करोड़ की संपत्ति का जिक्र चार्जशीट में
विजिलेंस ने 700 करोड़ रुपए की अवैध और बेमानी संपत्ति का खुलासा चार्जशीट में किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और दिल्ली में 15 ठिकानों की जांच के बाद चार्जशीट तैयार की गई है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। विजिलेंस का कहना है कि चार्जशीट तय समय पर दाखिल की गई है।
डेरा ब्यास प्रमुख जेल में मिले
23 सितंबर को डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाभा जेल में उनसे मिलने पहुंचे थे। यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली थी। जेल में उनकी बहन भी मिलने आई थी। सरकार ने केस चलाने की परमिशन दी
आय से अधिक संपत्ति मामले में अब बिक्रम मजीठिया पर अदालत में केस चलेगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई है। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर को इस पर सिफारिश भेजी थी।

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बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज: हाईकोर्ट में लगी है याचिका, विजिलेंस ने साले काे पूछताछ के लिए तलब किया – Chandigarh News
