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आज के समय में सभी के हाथ में स्मार्टफोन है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है. जहां एक तरफ सोशल मीडिया के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी. दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं. इसे लेकर 18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा नहीं तो इसे जारी रखा जाएगा.

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बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति होगी जरूरी, डेटा सुरक्षा पर केंद्र