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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित याचिका दायर की जाती है, तो यह उस जिला न्यायालय में दायर होनी चाहिए, जहां बच्चा सामान्य निवास करता हो।
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बच्चे की अभिरक्षा पर अहम फैसला: HC ने कहा-जिस स्थान पर बच्चा स्थायी रूप से रहता है वहीं दायर की जाए याचिका
