ITR Filing Deadline 2025: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. इसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया. यानी कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं. अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि क्या होगा अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तय समय के अंदर न भर पाए तो? आइए आज हम आपको इस खबर के जरिए इसकी पूरी जानकारी देते हैं.
लेट फी का करना होगा भुगतान
15 सितंबर पार हो जाने के बाद भी आईटीआर जमा न करने वालों पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F लागू हो जाती है. इसके तहत आयकर विभाग टैक्सपेयर्स पर लेट आईटीआर फाइल करने के लिए फाइन लगाता है. इस धारा के तहत विभाग की तरफ से पेनाल्टी वसूली जाती है. पेनाल्टी टैक्सपेयर के आय के अनुरूप लगाई जाती है.
कितना देना होगा जुर्माना?
- अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
- अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना नहीं देना होगा.
- अगर इनकम कर योग्य सीमा से कम है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
बकाए टैक्स पर इंटरेस्ट
निर्धारित तारीख से पहले रिटर्न फाइल करने से चूक जाने वालों पर धारा 234A के तहत बकाए टैक्स अमाउंट पर 1 परसेंट की दर से ब्याज भी लगाया जाता है. यानी कि पेनाल्टी के अलावा भी अलग से ब्याज का भुगतान करना होगा.
कैरी-फॉरवर्ड लाभों का नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित तिथि से पहले फाइल करने से चूक जाने पर कैरी-फॉरवर्ड लाभों को नुकसान पहुंचता है. मान लीजिए कि अगर कारोबारी साल 2025 में आपको व्यावसायिक घाटा या पूंजीगत घाटा (मान लीजिए, शेयर बाजार में ट्रेडिंग से) हुआ है, तो आप नियत तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने तक आने वाले सालों में अपने लाभ की भरपाई के लिए उन्हें आगे नहीं ले जा सकते.
रिफंड मिलने में देरी
डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने से रिफंड प्रॉसेस होने में भी देर लगती है. डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करने वालों के मुकाबले बाद में रिटर्न जमा करने वालों को रिफंड मिलने में भी देरी होती है.
क्या सरकार बढ़ाएगी समय सीमा?
टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर हाल के दिनों में जीएसटी रिफॉर्म्स और पोर्टल की गड़बड़ियों को देखते हुए. हालांकि, संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, इस साल समय सीमा और बढ़ाने की संभावना नहीं है, जब तक कि फाइलिंग सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी न हो.
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Source: https://www.abplive.com/business/itr-filing-after-the-deadline-taxpayers-are-being-charged-a-penalty-under-section-234f-of-the-income-tax-act-1961-3010663