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शपथ पत्र।
भिवानी। जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय का एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। न्यायालय से यथास्थिति के आदेश के बावजूद एक महिला ने खुद को वारिसान का इंतकाल कराकर बेशकीमती भूमि का सौदा कर डाला। बाकायदा जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय से भूमि की रजिस्ट्री भी करा डाली। इसकी पोल खुली तो महिला और भूमि की तस्दीक करने वाले नंबरदार ने ही तहसीलदार को अपनी इंतकाल विरासत की रपट खारिज करने का शपथ-पत्र दे डाला।
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भूमि शहर के हांसी गेट से नया बाजार मार्ग पर बर्फ फैक्टरी के सामने मंदिर की बताई जा रही है, जिस पर भिवानी के सिविल जज सीनियर डिविजन के पास अगस्त 2016 से मामला विचाराधीन चल रहा है। इस भूमि के खसरा नंबर 286 पर यथास्थिति के आदेश भी न्यायालय ने दे रखे हैं। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर जिला राजस्व अधिकारी ने इस भूमि की रजिस्ट्री कर डाली।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी एक महिला ने भिवानी लोहड़ जोन में चार मरला चार सरसाई भूमि का वारिसान का इंतकाल दर्ज कराया था, जिसमें गांव गौरीपुर के नंबरदार सुक्रमपाल ने तस्दीक की थी। इस महिला ने खसरा नंबर 286 की भूमि का रोहतक निवासी एक व्यक्ति से 15,99,000 रुपये में सौदा तय कर जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय से रजिस्ट्री करा दी। इस भूमि की बिक्री में 1,72,650 रुपये का स्टांप शुल्क भी खजाने में जमा कराया गया है।
शहर के हांसी गेट से नया बाजार मार्ग पर मुख्य सड़क पर व्यावसायिक भूमि के रेट भी काफी महंगे दर्ज हैं। इस मामले में स्टांप चोरी की आशंका भी जताई गई है। नियमों को ताक पर रखकर महिला को पहले नंबरदार की रिपोर्ट पर विरासत के इंतकाल में मालिक बना कर सिविल कोर्ट में विचाराधीन खसरा नंबर 286 की भूमि की बिक्री कर रजिस्ट्री भी अधिकारियों की मिलीभगत से करा डाली।
भूमि की रजिस्ट्री कराने के दौरान महिला ने नगर परिषद की पीआईडी का हवाला भी दिया है, जबकि सिविल कोर्ट में चल रहे मामले में नगर परिषद को भी पक्षकार बनाया हुआ है।
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फर्जीवाड़ा : अदालत से यथास्थिति के बावजूद बेच डाली बेशकीमती जमीन