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फरीदाबाद में सरकारी संस्थानों से हटवाएं पोस्टर: आदर्श आचार संहिता का पालन, नगर निगम सहित उप-तहसील ने की कार्रवाई – Ballabgarh News Latest Haryana News

फरीदाबाद में सरकारी संस्थानों से हटवाएं पोस्टर:  आदर्श आचार संहिता का पालन, नगर निगम सहित उप-तहसील ने की कार्रवाई – Ballabgarh News Latest Haryana News

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फरीदाबाद में पोस्टर उतारते हुए कर्मचारी।

हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को कर दिया। तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन सही तरीके से हो इसकी सुनिश्चितता जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह यादव द्वारा किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला

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गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें

16 अगस्त देर शाम फरीदाबाद जिले के सभी स्थानों से सरकारी पोस्टर्स को जिसमें नेताओं के फोटो संघलन है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार के किसी भी मिनिस्टर का पोस्ट में फोटो संघलन है, उसे हटा दिया जाएगा। ऐसे सभी स्थानों से सरकारी पोस्ट को हटाना शुरू कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि विधान आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारी गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें।

72 घंटे के अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें रिपोर्ट

निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधान सभा आम चुनाव-2024 की घोषणा होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में दी गई सभी हिदायतों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें व एनेक्सचर-ए की रिपोर्ट 24 घण्टे, एनेक्सचर-बी की 48 घंटे, एनेक्सचर-सी, डी तथा ई की रिपोर्ट 72 घंटे के अन्दर अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही/कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी व संबंधित विभागाध्यक्ष उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकारी परिसर में कोई भी सरकारी कार्यालय और वह परिसर शामिल होगा, जिसमें कार्यालय भवन स्थित है।

24 घंटे के अंदर हटाए सभी होर्डिंग

सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, दाग आदि को चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। सार्वजनिक संपत्ति और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम/स्थानीय निकायों की इमारतों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन/पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन स्थानीय कानून और अदालत के निर्देशों (यदि कोई हो) के अधीन, आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे।

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