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हरियाणा के फतेहाबाद जिला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने हत्या की नीयत से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने व भारी मात्रा में चुरा पोस्त रखने के दोषी को 20 साल की कैद व 3 लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अ
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मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि पंजाब के पटियाला जिले के गांव काहन गढ़ निवासी आरोपी रिछपाल के खिलाफ भूना थाना पुलिस ने 24 जुलाई 2012 को आईपीसी की धारा 307, 420, 427 व एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

हत्या की नीयत से पुलिस गाड़ी को मारी थी टक्कर
जानकारी के मुताबिक 24 जुलाई 2012 को पुलिस ने एक कार को रोका, तो कार चालक ने हत्या की नीयत से पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी और एक युवक कार से उतर कर खेतों की ओर भाग गया। कार की तलाशी उपपुलिस अधीक्षक के समक्ष ली गई, तो उसमें भारी मात्रा में चुरा पोस्त बरामद हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रिछपाल को एनडीपीएस सहित विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट में 20 साल की कैद व 3 लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि आरोपी मामले में भगोड़ा हो गया था।
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