पीएम-किसान 14वीं किस्त: इस तारीख को ट्रांसफर किए जाएंगे 2,000 रुपये? लाभार्थी सूची पर नाम जांचें


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 14वीं किस्त अपडेट:– केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान योजना) के तहत 14वीं किस्त जारी करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत, केंद्र सरकार किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करके हर वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपये का लाभ प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 14वीं किस्त 26 मई से 31 मई के बीच जारी की जाएगी?

हालांकि पीएम-किसान की 14वीं किस्त जारी होने के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 26 मई से 31 मई के बीच पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जारी करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 12 वीं किस्त जारी की थी।

पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की स्थिति जांचें

-आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं

– पेमेंट सक्सेस टैब के तहत आपको भारत का नक्शा दिखाई देगा।

– दायीं ओर एक पीले रंग का टैब होगा जिसे “डैशबोर्ड” कहा जाएगा

– डैशबोर्ड पर क्लिक करें

– क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे

– विलेज डैशबोर्ड टैब पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी

– राज्य, जिला, उप-जिला और पंचायत का चयन करें

– इसके बाद शो बटन पर क्लिक करें

– इसके बाद आप अपनी डिटेल्स चुन सकते हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना विवरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ कुछ अपवादों के अधीन आय सहायता प्रदान करना है।

पीएम-किसान योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

पीएम-किसान योजना से किसे बाहर रखा गया है?

PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद धारण करने वाले किसान परिवार, सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर और साथ ही 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, वे भी इस लाभ के पात्र नहीं हैं।

पीएम-किसान योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए?

शुरुआत में जब पीएम-पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया

केंद्र सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ देने के निर्णय को अधिसूचित किया था, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो।

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