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पति पर परिवार से अलग होने का दबाव: हाईकोर्ट ने ऐसी पत्नी को बताया क्रूर, तलाक के आदेश को रखा बरकरार Chandigarh News Updates

पति पर परिवार से अलग होने का दबाव: हाईकोर्ट ने ऐसी पत्नी को बताया क्रूर, तलाक के आदेश को रखा बरकरार Chandigarh News Updates

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पति को पत्नी के विरुद्ध क्रूरता करने के लिए दिए तलाक के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा कि उसने अपने पति को अपमानित किया और उस पर अपने परिवार से अलग होने के लिए दबाव डाला।

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पारिवारिक न्यायालय ने इस आधार पर तलाक दिया था कि पत्नी ने अपने पति पर अपने परिवार से अलग होने के लिए दबाव डालकर क्रूरता की थी और इस संबंध में उसका अपमान किया। उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर ने कहा कि आरोप लगाने वाले पक्ष को रिकॉर्ड पर यह साबित करना होगा कि जिस पक्ष के विरुद्ध शिकायत की गई है, उसका व्यवहार ऐसा रहा है कि उसने उक्त पक्ष के लिए शिकायत की गई पार्टी के साथ रहना असंभव बना दिया है।

क्रूरता के कारण ससुर के सुसाइड करने का आरोप

कोर्ट ने कहा कि क्रूरता शारीरिक, मानसिक या दोनों तरह की हो सकती है। पति ने तर्क दिया कि उसकी शादी 2018 में हुई थी और उसके बाद पत्नी ने उस पर अपने परिवार से अलग रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह उसके खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी। वह अपने ससुराल वालों को परेशान करती थी और परिणामस्वरूप उसके ससुर ने आत्महत्या कर ली। हालांकि, पत्नी और उसके पिता को मामले में बरी कर दिया गया था।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्ता-पत्नी और उसके पिता को प्रतिवादी-पति के पिता द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में धारा 306 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दर्ज आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, फिर भी तथ्य यह है कि वह प्रतिवादी-पति द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का खंडन करने के लिए गवाह के कठघरे में उपस्थित नहीं हुई।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के संबंध में तलाक याचिका में लगाए गए आरोपों को प्रतिवादी-पति ने साक्ष्यों के आधार पर साबित कर दिया, जबकि प्रतिवादी-पति के साक्ष्य का खंडन करने के लिए अपीलकर्ता-पत्नी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं था।

 

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