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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश में हेराफेरी कर अंतरिम राहत लेने के मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू की। कोर्ट ने चंडीगढ एसएसपी को जांच के निर्देश दिए। जस्टिस हर्ष बंगर ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा, “हाईकोर्ट के मूल आदेश में छेड़छाड़ कर पेश कि

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड आदेश की जांच में पाया कि कथित आदेश फर्जी और मनगढ़ंत था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह सब इंस्पेक्टर सत्यवान सिंह के साथ पुलिस स्टेशन जाए। वहां फार्मेलिटी के बाद याचिकाकर्ता का मोबाइल जब्त किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
1 माह में सौंपनी है रिपोर्ट
कोर्ट ने चंडीगढ़ एसएसपी को निर्देश दिया कि वे आदेश में हेरफेर करने वालों की जांच करें और एक महीने में रिपोर्ट पेश करें।
मूल आदेश में हेरफेर
अवमानना याचिका में कहा गया कि दूसरे पक्ष ने नवंबर 2024 में विभाजन कार्यवाही को चुनौती दी थी। पहली सुनवाई में मामला सिर्फ स्थगित हुआ। दूसरे पक्ष अंतरिम राहत पाने में नाकाम रहे। इसके बाद 20 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड मूल आदेश में हेरफेर किया।
याचिकाकर्ता के वॉट्सऐप पर भेजा
आरोप है कि आदेश जालसाजी से तैयार किया गया और दूसरे पक्ष मनोज कुमार ने इसे याचिकाकर्ता के वॉट्सऐप पर भेजा। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड आदेश में लिखा था कि याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर 26 नवंबर 2024 तक मामला स्थगित किया गया।

लेकिन कथित फर्जी आदेश में लिखा गया कि याचिकाकर्ता को कम भूमि आवंटित हुई, इसलिए याचिका स्वीकार की गई। साथ ही 26 नवंबर 2024 तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हेराफेरी: चंडीगढ़ एसएसपी को दिए जांच के आदेश, 1 माह में मांगी रिपोर्ट – Chandigarh News