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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़।
केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने सबसे पहले
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न्यायमूर्ति बरार की नियुक्ति की सिफारिश मार्च 2023 में दोहराई गई थी, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब केंद्र सरकार ने उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार, जो वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, को उसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना।
कुल न्यायाधीशों की संख्या हुई 52
जस्टिस बराड़ के स्थायी न्यायाधीश चुने जाने के बाद कुल संख्या 52 हो गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट वर्तमान में 85 स्वीकृत पद हैं। जिनके मुकाबले 52 न्यायाधीश ही काम कर रहे हैं। जिनके बाद अब 33 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने जस्टिस हरप्रीत बराड़: विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना; 85 में से 33 पद अभी भी खाली – Chandigarh News