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हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्तियां बेचने पर रोक लगा दी है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की संपत्तियां बेचने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगला आदेश आने तक कोई भी संपत्ति नहीं बेची जाएगी।
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यह मामला जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट में पहुंचा। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार के कई विभागों पर PSPCL का करीब 2,582 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली सब्सिडी भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस वित्तीय दबाव को कम करने के लिए निगम की कीमती सार्वजनिक संपत्तियां बेचने की तैयारी की जा रही है, जो जनता के हित में नहीं है।
जानिए, किन विभागों पर ज्यादा बकाया
याचिका में बताया गया कि वाटर सप्लाई एवं सेनिटेशन विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक PSPCL की किसी भी संपत्ति की बिक्री नहीं होगी।
सख्त कार्रवाई की मांग
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से यह भी मांग की है कि जिन सरकारी विभागों ने बिजली बिल नहीं चुकाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े तो उनके बिजली कनेक्शन काटे जाएं। साथ ही सरकार को बकाया राशि तुरंत देने का आदेश दिया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। उस दिन राज्य सरकार को अपनी पूरी स्थिति कोर्ट के सामने रखनी होगी।
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पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संपत्तियां नहीं बिकेंगी: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब, 16 मार्च अगली सुनवाई – Chandigarh News


