पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप केस में जमानत मिलने के बाद एफआईआर में जानबूझकर धारा 120B (आपराधिक साजिश) जोड़ने के मामले में जीरकपुर थाना के SHO जसकरण सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें हर सुनवाई पर उपस्थित रहने के आदेश भी दिए
.
मामले में आरोपी राजिंद्र टग्गर को 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद, 13 जुलाई को याचिकाकर्ता ने बेल बॉन्ड जेल प्रशासन पटियाला को जमा किए। जेल प्रशासन ने यह कहकर बेल बॉन्ड अस्वीकार कर दिया कि FIR में अब धारा 120B भी शामिल है, जिसका बेल बॉन्ड में उल्लेख नहीं है, इसलिए आरोपी की रिहाई नहीं हो सकती।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर कर आरोप लगाया कि FIR में धारा 120बी को जानबूझकर जोड़ा गया ताकि आरोपी की रिहाई रोकी जा सके। सीनियर वकील आर.एस. बैंस ने कोर्ट को बताया कि जब FIR दर्ज की गई थी, उस समय इसमें धारा 120बी नहीं थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद इसे जोड़ दिया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मोदगिल ने पुलिस की इस हरकत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए SHO जसकरण सिंह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। साथ ही उन्होंने हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए।
कोर्ट ने एस.पी. (इन्वेस्टिगेशन) डॉ. ज्योति यादव द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट पर भी सवाल उठाया, जिसमें धारा 120बी का कोई उल्लेख नहीं था। अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए SHO जसकरण सिंह को तथ्यों को छिपाने का दोषी मानते हुए कोर्ट को स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने SHO को भेजा नोटिस: रेप केस में FIR में छेड़छाड़, जमानत के बाद लगाया धारा 120B, देना होगा जवाब – Chandigarh News