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पंजाब में चाइनिज डोर से पतंबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंद। (प्रतीकात्मक फोटो)
पंजाब में चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री और मांझा से बनी डोर पर पर राज्य में पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
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जिसमें कहा गया है कि 05 जनवरी यानी आज से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा सहित किसी और सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंउड़ाने वाली डोर और कोई सिंथेटिक डोर जिस पर गैर पदार्थ और पतंग उड़ाने वाली डोर पर कोई कांच या तीखी सामग्री वाले पदार्थों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात एवे प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी होगी।
10 हजार से 15 लाख तक का होगा जुर्माना
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो उसे कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
साथ ही विभाग ने अपील की है कि राज्य निवासियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का उपयोग न करते हुए इस नेक काम में सरकार की मदद करे। साथ ही विभाग ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाइना डोर पकड़वाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी
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पंजाब में चाइनिज डोर सहित कई चीजों पर प्रतिबंध: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश,10 हजार से 15 लाख तक का जुर्माना; पकड़वाने वाले को इनाम – Chandigarh News